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दो वर्ष का परीवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण हो गया है तो बिना स्थायीकरण आदेश के स्थायी आदेश

 Employee Permanent Without Permanent Order 

राज्य सरकार का कर्मचर्म ारि योंंके लि ए बहुत ही अच्छा आदेशः-"यदि कि सी कर्मचर्म ारी का दो वर्ष का परीवीक्षाकाल सफलतापर्वूकर्व पर्णू र्णहो गया हैतो बि ना स्थायीकरण आदेश के भी वह छः माह  के बाद उक्त कर्मचर्म ारी स्वतः ही स्थायी समझा जावेगा ।

 सविं विधान के अनच्ुछेद 309 के परंतुद्वारा प्रदत्त शक्ति यों का प्रयोग करतेहुए राजस्थान के राज्यपाल इसमेंसेलगना अनसु चू ी मेंयह तो लि खि त वि भि न्न सेवा नि यमों को और सशं ोधि त करनेके लि ए नि म्नलि खि त नि यम बनातेहैं| | 

 1. सक्षिं क्षिप्त नाम और प्रारंभ 

( 1 )  इन नि यमों का नाम राजस्थान वि भि न्न सेवा (सशं ोधन) नि यम 2022 है|

( 2 )यह 20 जनवरी 2006 सेप्रवत्तृ हुए समझेजाएंगे 

सशं ोधन इस मेंसलं ग्न अनसु चू ी के स्तंभ सख्ं या दो मेंयथोलि खि त प्रत्येक सेवा  कति पय मामलों मेंस्थाई करण से सबं धिं धित नि यम के वि द्यमान उप नि यम एक (1) के स्थान पर नि म्नलि खि त प्रति स्थापि त कि या जाएगा अर्था त,

1. He/she has worked in that post or a higher post under the same appointing authority or would have done so had he/she not been on deputation or training;

2. Subject to these rules, he/she fulfills the conditions prescribed under the rules relating to confirmation while studying the quota; And

3. If he/she is appointed against a substantive vacancy.

 "( 1 ) पर्वूवर्व र्ती नि यम मैंअतं र वि श्ड कि सी प्रति कूल बात के होतेहुए भी सेवा मेंकि सी पद पर इन नि यमों के अधीन सीधी भर्ती द्वारा परि वि क्षाधीन प्रशि क्षणार्थी के रूप मेंनि यक्ुत हुए कि सी व्यक्ति को परि वि क्षा की 2 वर्ष की काल अवधि की सफलतापर्वूकर्व समाप्ति पर 6 माह के भीतर स्थाई नहीं कि या गया हो तो वह अपनी वरि ष्ठता के अनसु ार स्थाई मानेजानेका हकदार होगा | यदि -

 1. उसनेएक ही नि यक्तिुक्ति प्राधि कारी के अधीन उस पद पर या उच्चतर पद पर कार्य कि या हो या इस प्रकार करता / करती यदि वह प्रति नि यक्तिुक्ति या प्रशि क्षण पर नहीं होता / होती ;

2. वह इन नि यमों के अधीन  वही तो कोटा के अध्ययन रहतेहुए स्थायीकरण सेसबं धिं धित नि यम के अधीन वि हि त शर्ते परूी करता / करती हो; और

3. यदि वह कि सी अधि ष्ठायी रि क्ति के प्रति नि यक्ुत कि या गया / गयी है।  

यह आदेश 4 फरवरी 2022 राज्यपाल के आदेश के नाम सेजय सि हं   (सयं क्ुत शासन सचि व ) द्वारा लाया गया हैजो वि भि न्न सेवा राज्य की के स्थाई अस्थाई कर्मचर्म ारि यों का 2 वर्ष से पर्वू र्वस्थायीकरण सेसबं धिं धित हैइस आदेश के अतं र्गतर्ग वि भि न्न नि यम एवंसशं ोधन लाए गए हैं | 

राज्य कर्मचर्म ारि यों का 2 वर्ष की सेवा समाप्ति के पश्चात  6 माह की अवधि के अतं र्गतर्ग स्थाई नहींकि या गया हो के लि ए है|

 राज्य सरकार की ऑफि शि यल आदेश डाउनलोड करनेके लि ए दि ए गए लि कं पर क्लि क करें|


Very good order for the employees of the state government: - "If the probation period of two years of an employee has been successfully completed, then even after six months without confirmation order, the said employee will automatically be considered permanent."

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